बड़ी खबर: डीजे बजाने पर 1 से 5,10 लाख रुपए का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को आज और सख्त करते हुए आदेश दिया कि पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और दुबारा बजाने पर 5 लाख, तीसरी बार डीजे बजाया तो 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।
इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण व यातायात वाधित होने के मामले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।हाईकोर्ट ने कहा है कि अब शादी-ब्याह में बारात सड़क पर ज्यादा दूर तक नहीं नहीं घुमा सकेंगे। *शादी घर व मैरिज हाल से सौ मीटर की दूरी में ही बारात उठा सकेंगे।*
हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
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