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योगी बाबा का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट..पुरानी दरों पर ही होंगे चालान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू करेगी।


राज्य के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नई दरों पर विचार कर रही है। जनहित के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, जिसके तहत लोगों से जुर्माने की भारी-भरकम राशि वसूली जा रही है।


योगी सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि नये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूबे में चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने जैसे नियमों के उल्लंघन में पुरानी दरों के आधार पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत यातायात पुलिस को भी निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जुर्माना लगने के बाद कोई वाहन मालिक अदालत जाएगा तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा।


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