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उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार दे रही है स्टाम्प में छूट

उत्तर प्रदेश सरकार रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना के लिए स्टाम्प, शुल्क में छूट दे रही है।


सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के अनुसार 75 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट दे रही है। खादी एवं ग्रामोद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता पर पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखणड में 100 फीसदी 


तथा पश्चिमांचल में 75 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही 
है। इस नीति के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने, क्षमता में सुधार तथा पूँजीनिवेश के द्वारा अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाये है।
प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत प्रयोजन में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत 50 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्राविधान किया है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट से उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक निवेश करने वालों 
उद्यमियों को नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत छूट 
प्रदान की जा रही है। सरकार ने पर्यटन को बढावा देने के लिए उ0प्र0पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विलेखो पर स्टाम्प शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 100 प्रतिशत तक प्रथम सम्व्यवहार पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की है। पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने 
वाले उद्यम के लोग सरकार की इस नीति का लाभ प्राप्त कर रहे है। प्रदेश सरकार देश में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन सर्किट सृजित कर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से परिचय करा रही है। पर्यटन अवस्थापना सुविधायें विकसित करते हुए, रोजगार का सृजन कर सरकार, प्रदेश में 
आने वाले पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान कर रही है। 
प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विलेखो पर स्टाम्प शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छुट प्रदान की है। उसी तरह उ0प्र0 बेयर हाउस तथा लाजिस्टिक्स नीति 2018 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विलेखो पर स्टाम्प शुल्क में प्रयोजन के 
अनुसार निर्धारित क्षेत्रों में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर रही है। प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा किये जा रहे क्रियान्वयन से उद्यमी लाभ उठा रहे है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की बेबसाइट 
पर विगत 10 वर्ष की सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली के अन्तर्गत प्रभावी मूल्यांकन सूची को जन सामान्य की सुविधा के लिए अपलोड किया गया है। 
आनलॉइन आधारित भारमुक्त प्रमाण पत्र की तलाश प्रणाली भी विभाग में प्रभावी है।


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