उत्तर प्रदेश सरकार की टर्म लोन योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक एवं युवतियां अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए एक लाख एवं उससे अधिक ऋण कर सकते हैं प्राप्त -अजय शंकर पांडेय
गाजियाबाद : जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक एवं युवतियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की टर्म लोन योजना के अंतर्गत उन्हें अपना व्यवसाय एवं रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक लाख तथा उससे अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक युवक एवं युवतियां सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आगामी 20 दिसंबर तक जनपद के जिला अल्पसंख्यक कार्यालय कक्ष संख्या 113 विकास भवन में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का होना आवश्यक है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। व्यक्ति की परिवारिक आय शहरी क्षेत्रों में 120000 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 96000 तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी का योजनाओं के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडिंग बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अधिकतम जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने समस्त युवक-युवतियों का आह्वान किया है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं।
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