BS3 को लेकर 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऐसा ही फैसला
*31 मार्च से पहले करा लें अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नही तो कबाड़ हो जाएंगे आपके वाहन*
*जिन्होंने वहान ले रखे हैं और रजिस्ट्रेशन नही करा रखा हैं वो जल्दी करें अपने वहानों के करा लें रजिस्ट्रेशन*
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑटो इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका देते हुए उनकी बीएस4 की मियाद बढ़ाने से इंकार कर दिया।
कार निर्माता कंपनियों और ऑटो डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि बीएस4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।
31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन बंद एक अप्रैल 2020 से देश में नए उत्सर्जन मानक बीएस6 लागू होने वाले हैं। इनके लागू होने के बाद देश में बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ऑटो सेक्टर में सुस्ती के चलते ऑटो कंपनियों और डीलर्स के पास बीएस4 वाहनों की अच्छी-खासी इन्वेंट्री है, जिसकी बिक्री के लिए कंपनियां लाखों रुपये का डिस्काउंट दे रही हैं।
15 साल तक सड़कों पर रहेंगे
हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि 31 मार्च 2020 से पहले जिन भी बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा, वे 15 सालों तक सड़कों पर चल सकेंगी और इससे पहले उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वहीं सरकार ने इसी के चलते वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करने के फैसले को भी जून 2020 तक के टाल दिया। सरकार ने बीते 24 जुलाई 2019 को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 20 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
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