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(Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कम सजा वाले कैदियों को जमानत या पैरोल पर छोड़ो

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारें हाई पावर कमेटी बनाएं. 


ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सज़ा वाले मामलों में किन सजायाफ्ता दोषियों और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है.


दिल्ली- देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने जेलों में भीड़भाड़ के चलते फैलने वाले संक्रमण के खतरे के मद्देनजर कैदियों को बाहर निकालने को कहा है. 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक की सजा के मामले में आरोपियों और सजायाफ्ता दोषियों को जमानत या पैरोल पर छोड़ा जाए.


 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारें हाई पावर कमेटी बनाएं. इस कमेटी में लॉ सेक्रेटरी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी शामिल होंगे. 


ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सज़ा वाले मामलों में किन सजायाफ्ता दोषियों और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, ताकि जेल में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके. अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान से ये आदेश दिया.



कोरोना से अब तक सात मौतें
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 428 पहुंच गई है. 


इसमें 354 केस एक्टिव हैं. देश में 28 मरीज इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. कोरोना की चपेट में आकर अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है,


किस राज्य में कोरोना के कितने मामले?
राज्यवार आंकड़ों की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में 1, बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में एक, चंडीगढ़ में 6, दिल्ली में 26, गुजरात में 18, हरियाणा में 23, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू-कश्मीर में 4, कर्नाटक में 26, केरल में 67, लद्दाख में 13, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 74, ओडिशा में 2, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 7, तेलंगाना में 27, उत्तर प्रदेश में 29, उत्तराखंड में 4 और पश्चिम बंगाल में 7 केस सामने आए हैं.


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