Hot Posts

6/recent/ticker-posts

लॉकडाउन: शादी और शराब पर छूट है या नहीं? जानें सरकार की नई गाइडलाइन में क्या


  


नई दिल्ली : केंंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अविध 3 मई तक बढ़ने को लेकर बुधवार को कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन के तहत जहां पूरे देश में रेल और हवाई यातायात के साथ साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर बैन रहेगा वहीं आम लोगों के मन में कई और सवाल हैं जैसे शादियों और शराब की बिक्री पर सरकार के क्या दिशा-निर्देश हैं।


सरकार के नए दिशा-निर्देश मेंं बिना मास्क पहने घर से निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। सरकार ने यह दिशा निर्देश सार्वजिक स्थलों के अंतर्गत जारी किए हैं। वहीं किसी के अंतिम संस्कार के लिए 20 से भी कम लोगों के शामिल होने की बात कही गई।


*शादी में छूट या नहीं*
दरअसल 24 मार्च से देश में लॉकडाउन के चलते कई लोगों को शादियां टालनी पड़ी थीं और कइयों की इस महीने भी शादी है। ऐसे में लॉकडाउन में उन लोगों के लिए राहत है या नहीं। तो यहां आपको बता दें कि सरकार ने सभी शादी के हॉल, पैलेस आदि बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यानि कि अभी शादियों पर सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं मिली है। दूसरी तरफ शराब आदि की बिक्री पर पूरी तरह बैन को लागू रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, शराब, गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा।


*जानिए नई गाइडलाइन में किसे* *छूट किसे नहीं*


*ये रहेंगे बंद👇🏻*


हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।


सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद। जिम, मॉलराजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक।


*इनको मिली छूट👇🏻*


इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।अस्पतालल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है।बैंक, ATM आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी।ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ