गाजियाबाद: कोरोना वायरस कोविड- 19 के संकमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने, किसी भी छात्र व अभिभावक को तीन माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किये।
जाने विधालयों द्वारा चलायी जा रही आनॅलाइन पढाई से किसी छात्र व छात्रा को वंचित न किये जाने के साथ ही साथ शुल्क जमा न किये जाने कारण किसी छात्र व छात्रा का नाम विद्यालय से न काटे के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक को दिये हैं । माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा छात्र व छात्राओं से परिवहन शुल्क लिया जा रहा है, जबकि लाॅकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं । लाॅकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र व छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाये ।
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