गाज़ियाबाद : लॉकडाउन 3.0 छूट उद्योग/ औद्योगिक इकाइयाँ में औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए लेनी होगी अनुमति. ऑनलाइन करना होगा आवेदन अनुमति के लिए नहीं होगा कार्यालय अनावश्यक दुकाने/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
शहरी क्षेत्र में केवल स्टैंडअलोन दुकानें खुलेगी, ऑनलाइन देनी होगी दुकान खोलने की सूचना. नहीं होगी किसी अनुमति की आवश्यकता. ग्रामीण क्षेत्र में समस्त दुकाने आवश्यक और अनावश्यक खोलने की अनुमति.
निर्माण गतिविधियां
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियों की अनुमति. शहरी क्षेत्र में केवल निर्माण संबंधी गतिविधियां वही चालू होंगी जहां साइट पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी बाहर से श्रमिक नहीं ला जा सकेंगे.
सरकारी/निजी कार्यालय प्राइवेट कंपनियों को दफ्तर में काम करने वाले 33 फीसदी कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर आनलाइन पास बनवाना पड़ेगा। टैक्सी एक ड्राइवर और दो सवारी के साथ टैक्सी चला सकते हैं. आनलाइन अनुमति लेनी पड़ेगी.
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