उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, सँविधान के विरुद्ध
गाजियाबाद- मस्जिदों में लाउडस्पीकर व एम्पलीफायर यन्त्र से अजान बोलने से रोके जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के लिए हिन्दू जागरण मंच से जिला गाजियाबाद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। विदित ही है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अफजल अंसारी बनाम स्टेट आफ यू.पी. के मामले में आदेश पारित करते हुए उ. प्र. शासन के मुख्य सचिव के साथ साथ सभी जिला अधिकारी को निर्देशित किया है कि किसी भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर व एम्पलीफायर के माध्यम से अजान प्रसारित नही की जाएगी। परन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की किसी भी मस्जिद का मुअज्जिम इस आदेश का पालन नही कर रहा है जो पूर्णतः उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है तथा संविधान विरूद्ध कृत्य है। यह भी ज्ञात है कि इस आदेश मे शासन के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भी प्रत्यक्ष रूप से इन लाउडस्पीकरो को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
जिला अध्य्क्ष पवन चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और बीमार और बुजुर्ग घर मे रहते हैं जोकि स्वभावतया विचलित हो रहे हैं उनका उच्च रक्तचाप और शर्करा बढ़ा हुआ है। ऐसे में रमजान के महीने में सुबह को सेहरी और शाम को अफ्तारी के समय पर मस्जिदों द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिक उच्च तीव्रता वाले लाउडस्पीकर बजाने से बुजुर्ग, बच्चे, बीमार व गर्भवती महिलाओं को इससे प्रामाणिक रूप से नुकसान हो रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि मस्जिदों द्वारा गैर कानूनी और अवैध ध्वनि उत्पादन को माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द करायें। यह शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है अन्यथा समाज में अन्तरद्रोह हो सकता है। और हिन्दू जागरण मंच शांति व्यवस्था बनाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए अनुरोध करने के लिए विवश होगा।
हिन्दू जागरण मंच से सुशील सिंह महामंत्री सुरेन्दर सिंह धाकड़ प्रेमपाल वर्मा हिन्दू जागरण मंच युवा,सूरज चौधरी,गौरव , नितिन शर्मा , सागर शर्मा ,पुनीत सिंह , राजेश , सुनीता वीरांगना,पंकज शर्मा प्रचार प्रमुखआ दि लोग उपस्थित रहे।
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