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उद्यमियों के लिए खुश खबरी  औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु किसी भी अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं

गाजियाबाद : जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के अथक प्रयास पत्र दिनांक 5 मई के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के आदेशानुसार जनपद में प्रतिबंध क्षेत्र को छोड़ कर शहरी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्यातक इकाइयाँ, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगरी में स्थापित इकाइयाँ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाइयाँ जिसमें दवा, औषधि, चिकित्सीय तथा इनके कच्चे माल एवं अन्तरनिर्माण सामग्री सम्मिलित है । सतत प्रक्रिया वाली इकाइयाँ, जूट उधोग तथा पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित उत्पादन की इकाइयाँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध क्षेत्र को छोड़ कर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु किसी भी पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं है । यह जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उधमिता विकास केन्द्र के उपयुक्त उधोग ने दी ।उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के इकाई संचालन हेतु इकाई का मात्र अपना घोषणा- पत्र देना ही पर्याप्त है । इस घोषणा में इकाई के विवरण के साथ यह उल्लेख आवश्यक हो कि इकाई गृह मंत्रालय तथा चिकित्सा मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं एस ओ पी का पूर्ण अनुपालन करेगीं के साथ जिला उधोग केन्द्र कार्यालय में अथवा ई- मेल पर उपलब्ध करायेगीं ।


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