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आयकर विभाग ने COVID-19 महामारी के बीच 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपये वापस किए

दिल्ली : लंबित आयकर रिफंड जारी करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुपालन में, करदाताओं को COVID-19 महामारी की स्थिति में मदद करने के लिए, आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 30 जून, 2020 तक प्रति मिनट 76 मामलों की गति से कर रिफंड जारी किया है। सिर्फ 56 कार्यदिवसों की इस अवधि के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20.44 लाख से अधिक मामलों में 62,361 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का रिफंड जारी किया है।


 


यह कहा गया है कि करदाताओं को आई-टी विभाग के इस पहलू का अनुभव हो रहा है जो न केवल करदाता के अनुकूल है, बल्कि COVID-19 महामारी के इस कठिन समय में तरलता प्रदान करने वाले सुविधाप्रदाता का भी है । करदाताओं को 19,07,853 मामलों में 23,453.57 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और इस अवधि के दौरान करदाताओं को 1,36,744 मामलों में 38,908.37 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इस परिमाण और संख्याओं का रिफंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है और सीधे करदाताओं के बैंक खातों में जमा किया गया है । कुछ साल पहले जो कुछ हुआ करता था, उसके विपरीत, इन रिफंड मामलों में, किसी भी करदाता को रिफंड जारी करने के लिए अनुरोध करने के लिए विभाग से संपर्क नहीं करना पड़ा । उन्हें सीधे उनके बैंक खातों में रिफंड मिला।


 


सीबीडीटी (CBDT) ने दोहराया कि करदाताओं को विभाग के ईमेल पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए ताकि उनके मामलों में रिफंड पर भी कार्रवाई की जा सके और तुरंत जारी किया जा सके । आई-टी विभाग के ऐसे ईमेल करदाताओं को उनकी बकाया मांग, उनके बैंक खाता संख्या और दोष के सुलह/वापसी जारी करने से पहले बेमेल की पुष्टि करने के लिए चाहते हैं । ऐसे सभी मामलों में करदाताओं की त्वरित प्रतिक्रियाओं से आई-टी विभाग अपने रिफंड को तेजी से प्रोसेस कर सकेगा ।


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