दिल्ली : देशभर में अनलॉक-4 लागू हो जाएगा इसको लेकर जरूरी गाइडलाइन गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है अनलॉक 4:0 में कई तरह की छूट दी गई है जिसमें आम लोगों को काफी रात मिलेगी गौरतलब है कि इसी साल मार्च में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था इस कारण देश भर में आर्थिक गतिविधियां रोक दी गई थी इस दौरान देश में ट्रेन घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया था इसके अलावा कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे सरकार ने धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की देशभर में अनलॉक ने अपने तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है अब बारी है अनलॉक 4 की जो 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक लागू रहेगा आपको बता दें अनलॉक 4 में देश में आम लोगों को राहत देते हुए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक बड़ी घोषणा की गाइडलाइंस के तहत देशभर में मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी देशभर में स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण गैर शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के अनुसार सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी हालांकि इस दौरान फेस मास्क शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सेनीटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा गाइडलाइंस भले ही 1 सितंबर से लागू हो जाएगी लेकिन 20 सितंबर तक शादी जैसे समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी इसके बाद 21 सितंबर से ऐसे आयोजनों मैं 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे देशभर में 23 मार्च से बंद बार 1 सितंबर से पुन खोले जा सकेंगे गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉक डाउन लागू नहीं करेगी गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सामान्य व्यक्ति के 2 राज्यों और एक राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति की मंजूरी ई परमिट की जरूरत नहीं होगी अनलॉक 4:0 के दिशा निर्देशों में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा घर में ही रहने की सलाह दी गई हैl
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