शासन द्वारा माह जुलाई, 2020 से प्रति माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 01-01 किलोग्राम चने का वितरण कराये जाने के निर्देश प्राप्त है
ग़ाज़ियाबाद:- शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से माह अक्टूबर, 2020 के प्रथम चरण में दिनांक 05.10.2020 से 14.10.2020 तक गेहॅू, चावल व चने का वितरण कराया जायेगा। शासन द्वारा माह जुलाई, 2020 से प्रति माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 01-01 किलोग्राम चने का वितरण कराये जाने के निर्देश प्राप्त है। चने का वितरण माह सितंबर, 2020 में कराया गया है।
कार्ड का प्रकार-समस्त अन्त्योदय। मात्रा - 20 किग्रा0 गेहॅू प्रति कार्ड रेट ₹2 किलोग्राम, मात्रा - 15 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड रेट ₹3 किलोग्राम पात्र गृहस्थी कार्डधारक मात्रा - 03 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट रेट ₹3 किलोग्राम, मात्रा -02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट रेट ₹2 किलोग्राम द्वितीय चरण में दिनांक 21.10.2020 से 30.10.2020 तक गेहॅू, चावल व चने का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। कार्ड का प्रकार-समस्त अन्त्योदय। मात्रा- 03 किग्रा0 गेहॅू प्रति यूनिट, 02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट, 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड। दर-निःशुल्क।
*03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड ₹3 किलोग्राम, जनपद के 8500 अन्त्योदय कार्डधारक इस योजना से लाभान्वित होगें। जिला आपूर्ति अधिकारी गाजियाबाद डॉ सीमा ने जानकारी दी है कि चीनी का वितरण केवल अंत्योदय राशन कार्डधारकों में रू -18 प्रति किग्रा ० प्रति कार्ड की दर स त्रैमास अक्टूबर , नवम्बर , दिसम्बर , 2020 हेतु 03 किग्रा 0 प्रति अंत्योदय कार्ड की दर से अक्टूबर माह की दिनांक 21.10.2020 को प्रारम्भ होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में किया जायेगा । जिसके लिये अंत्योदय राशन कार्डधारक को 54 रूपये 03 किग्रा ० चीनी का उचित दर विक्रेता को देना होगा । समस्त उचित दर विकेता अपनी दुकान पर पहले ही चस्पा करा दें कि केवल अंत्योदय राशन कार्डधारकों को ही चीनी का वितरण किया जायेगा , जिससे वितरण के समय कार्डधारकों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो । सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर चीनी का शतप्रतिशत वितरण अंत्योदय राशन कार्डधारकों में कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त जिला आपूर्ति अधिकारी गाजियाबाद डॉ सीमा ने जानकारी दी है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाये राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो। उचित दर दुकान पर सेनेटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रखेगे। साबुन से हाथ धोकर अथवा सेनिटाइजर का प्रयोग कर ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाये। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखी जाये। ऐसे उपभोक्ता जो निराश्रित है, विधवा अथवा विकलांग है, उन्हें वितरण में प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई उपभोक्ता खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे।
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