गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग द्वारा
प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 11 अप्रैल को प्रदेश के निजी स्कूलों को किसी भी पेरेंट्स को किसी भी विशिष्ट दुकान से किताब कॉपी , यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नही किया जाएगा का आदेश जारी किया था जबकि 11 अप्रैल तक प्रदेश के निजी स्कूलों ने किताब कॉपीऔर यूनिफार्म बिक्री कर खुली लूट मचा ली है सभी पेरेंट्स किताब कॉपी और यूनिफार्म खरीद चुके है अब ऐसे आदेश का क्या फायदा मजे के बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए फीस अधिनियम के पेज नंबर 5 के 10 वे पॉइंट को उठाकर आदेश में चिपका दिया गया है जब फीस अधिनियम में यह सब लिखा हुआ है तो ऐसा आदेश निकालने की जरूरत नही बल्कि फीस अधिनियम 2018 को प्रत्येक जिले में लागू कराने की आवश्यकता है वैसे भी अगर पेटेंट्स की परवाह सरकार को है तो ऐसे आदेश शिक्षा सत्र शरू होने से पहले निकाले जाते है लूट होने के बाद नही
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