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धार्मिक स्थलों के अलावा कहीं न बजे लाउडस्पीकर, कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति: जिलाधिकारी

गाजियाबाद : जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने त्यौहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर 10 जून तक धारा-144 लगा दी है। गाजियाबाद में धारा-144 लागू कर दी गई है। यह 16 अप्रैल से 10 जून तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि हनुमान जयंती, ईस्टर-डे, चंद्रशेखर जयंती, ईस्टर मंडे, ईद-उल-फितर, महाराणा प्रताप जयंती और तमाम परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। 5 या इससे अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने घर के अंदर ईंट के टुकड़े, सोड़ा वॉटर की बोतलें नहीं रखेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक पूजा स्थलों के अलावा अन्य लाउडस्पीकरों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जाएगा।

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