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दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिये रजिस्टर्ड करें:सुधीर कुमार

 गाजियाबाद: एक अप्रैल, 2021 के बाद विवाह होने वाले दिव्यांग दंपति दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन,
 जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल, 2021 के बाद हुआ हो वे दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते है। 
इस योजनान्तर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 15000.00 व दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 20000.00 तथा पति एवं पत्नी दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 35000.00 की एक मुश्त धनराशि पति-पत्नि दोनो के संयुक्त खाते मे भेजी जायेंगी। उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी समस्त सलंग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 मे जमा कर सकते है जिनमें अभिलेखों में दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपति में से कोई भी आयकर दाता न हो, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक मे संचालित संयुक्त बैक खाता पासबुक, अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र, युवक व युवती के आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं ऐसे दिव्यांग दम्पंति पात्र होंगे जिनका विवाह 01 अप्रैल, 2021 के बाद सम्पन हुआ हो शामिल है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजना के लाभ के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 में किसी भी कार्यदिवस में संम्पर्क कर सकते है।

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