मामला वर्ष 1988 का है। सिद्धू पटियाला के शेरावाली गेट के पास से जा रहे थे। उसी दौरान गुरनाम सिंह के साथ उनकी मारपीट हो गई। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। इसके बाद मामला कई साल चला। हाईकोर्ट से सिद्धू बरी हो गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। यहां जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ दिया गयी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अब सिद्धू के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिद्धू को जेल जाना होगा। पंजाब पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना होगा।
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