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पूर्व में हुई लूट के आरोपियों को संरक्षण देने वाले SHO सहित दो निरीक्षक कोर्ट में तलब, पुलिस थाने में मची खलबली

जनपद गाजियाबाद की पुलिस पर लगाये अपराधियों से सांठगाँठ के गंभीर आरोप


Ghaziabad : विगत हो कि एडवोकेट प्रमोद एआर निमेश जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद में प्रेक्टिस करते है I उनके साथ जनवरी 2021 में थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में 7 लोगों द्वारा हतियार के बल पर लूट की घटना की गयी थी I लूट में एडवोकेट साहब की कार, सोने की चेन, हाथ घड़ी और 42 हजार रूपये नगद लूट लिए थे I
 लगभग 17 महीने बाद न्यायालय ने संज्ञान लेते हुये थाना इंदिरापुरम के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, तत्कालीन वरिष्ठ - उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक को अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाहन ना करना,शक्तियों का दुरुपयोग करने, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने, आरोपियों/अपराधियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करना, माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुये जानबूझकर गलत, असत्य कथनों व कूटरचित आख्या तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना में प्रथम द्रष्टया दोषी मानते हुये भारतीय दण्ड सहिंता के तहत गंभीर धाराओं में विचरण हेतु तलब किया है I इस सम्बन्ध में पीड़ित से सम्पर्क करने पर बताया गया कि लगभग 17 माह से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे है और उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी I लूट के मूल आरोपी और दोषी पुलिसकर्मियों द्वारा षड्यंत्र के तहत निरंतर पीड़ित को कानूनी कार्यवाही रोक कर समझोते का दबाव बनाया जा रहा है I बात ना मानने पर गंभीर अंजाम भुगतने, झूठे मुक़दमे में फ़साने की धमकी दी जा रही है I पिछले दिनों पीड़ित पर आरोपियों की सह पर न्यायालय परिसर में हतियार से जानलेवा हमला हुआ था I जिसमे मुस्किल से पीड़ित की जान बच पाई थी I घटना के सम्बन्ध में एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज जी ने जाँच के लिए कार्यालय एसएसपी शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी डा नीरज सिंह तोमर को नियुक्त किया गया था I जाँच उपरांत घटना सत्य पाई गयी और एसएसपी महोदय गाजियाबाद के निर्देश पर थाना कवि नगर में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था I लेकिन विवेचक अवनीश कुमार क्षेत्राधिकारी कवि नगर द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के 40 दिन बीत जाने पर भी आरोपियों के विरुद्ध अभी तक गिरफ़्तारी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है I यहाँ तक कि आज तक घटना स्थल का मुआयना भी नहीं किया गया ना ही पीड़ित के बयान, साक्ष्य का संकलन, गवाहों के ब्यान आदि नहीं लिए गए है I पीड़ित ने स्वम् उपस्थित होकर घटना से 10 दिन पूर्व अपने साथ न्यायालय परिसर में कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका के सम्बन्ध में अवनीश कुमार क्षेत्राधिकारी कवि नगर व आई जी महोदय मेरठ रेंज को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था I लेकिन पुलिस द्वारा पूर्व सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया I जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस अपराधियों को सक्रीय रूप से संरक्षण दे रही है I पीड़ित के लूट प्रकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग नई दिल्ली द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) लखनऊ को, राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग द्वारा एसएसपी गाजियाबाद को, लीगल सेल ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्व में नोटिस जारी है वही वही पीड़ित द्वारा जल्द पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली की पोल-खोल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की घोषणा उन्होंने बताया पुलिस लोगों को फंसा कर किस तरह लोगों को अपराधी बनाती है इसका खुलासा जल्द करें

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