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दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत समस्त दिव्यांगजनों को पेंशन में आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य

Ghazibad:  सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद सुधीर कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांगजन को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत समस्त दिव्यांगजनों को पेंशन में आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 
उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी साईबर कैफे, जनसेवा केन्द्र के माध्यम से http//sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प में जाकर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध उपर्युक्त व्यवस्था में यह सुविधा प्रदान की गयी है कि, यदि लाभार्थी के आधार कार्ड व विभागीय डेटा बेस में कतिपय विभन्नताएं हैं, जिसके कारण आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही हैं तो विभागीय डेटा बेस में युक्तियुक्त परिवर्तन कर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग पेंशनर्स जो आधार प्रमाणीकरण कराने में सक्षम नहीं है अथवा किसी कारण उनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है वे कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन गाजियाबाद कक्ष संख्या-131 में किसी कार्य दिवस में बैंक पासबुक, आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर के साथ उपस्थित होकर आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न कराने पर पेंशन की द्वितीय किस्त में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

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