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खेत में लगाया ब्लेड वाला तार तो जाना पड़ेगा जेल, UP सरकार का बड़ा आदेश

दिल्ली : यूपी की योगी सरकार ने किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. अब राज्य में किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगा पाएंगे. सरकार ने खेतों में नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर बैन लगा दिया है. अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. आदेश न मनाने वाले को जेल की सजा हो सकती है | 

*सभी जिलों को भेजा पत्र*
जानकारी के मुताबिक, सरकार के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है. आदेश में सभी डीएम से सख्ती से आदेश पालन कराने के लिए कहा गया है. इस आदेश में कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल करें. अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी |

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