साहिबाबाद फाइट फॉर औद्योगिक क्षेत्र में डी 16/1 मैं जूता कंपनी संचालित है इस कंपनी के मालिक ने अपने प्रतिष्ठान 15 अगस्त 2022 को ध्वजारोहण किया था और इसके बाद उसने राष्ट्रीय ध्वज का क्या हाल है उसको आज तक नहीं देखा जबकि अब राष्ट्रीय ध्वज मेला कुचेरा होकर फट गया है इस पर भी कंपनी के किसी कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया और वह खबर लिखे जाने तक हवा में लहरा रहा था वही चौकी इंचार्ज नरेंद्र ने संज्ञान लेते हैं कार्रवाई की और उन्होंने बताया की राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी मूर्ति या इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता.
किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल स्पीकर की टेबल को ढकने या मंच को सजाने के लिए भी नहीं किया जाएगा. और झंडा फटा हुआ या मैला-कुचैला नहीं होना चाहिए. घर पर या किसी भी संस्थान में तिरंगा फहराया जा रहा है, तो उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए तथा अगर आप घर प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहरा रहे हैं और वो किसी कारण से फट जाता है या पुराना हो जाता है, तो उसे सम्मानित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा. तिरंगे को सम्मान के साथ एकांत में कहीं जलाकर या दूसरे तरीके से नष्ट कर सकते हैं. किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाएगा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा, उसे 3 साल तक की जेल, या जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. वहीं कंपनी के मैनेजर विजेंद्र सिंह ने बताया जैसे हमारे संज्ञान में मामला आया तुरंत हमने राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ उत्तर वाया है और आगे हम साफ ध्वज फिर से लगाए
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