गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग , नई दिल्ली के चेयरमैन को पत्र लिखकर आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों के दाखिले 7 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद , मेरठ रोड द्वारा नही लिये जाने पर तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवम संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों पर उदासीन रवैया अपनाने के लिये कार्यवाई की मांग की है गाजियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि दिनाँक 06-10-2022 को पत्र संख्या जीपीए /1255 के माध्य्म से बाल आयोग को अवगत कराया गया था कि दिनाँक 11-04-2022 को जारी शासनादेश संख्या 4571-75 / 2022-23 एवम 10-05-2022 को जारी शासनादेश संख्या 6701-05/2022-23 के माध्य्म से कुल 29 बच्चों का चयन दुर्लभ वर्ग एवम अलाभित समूह के अंतर्गत आरटीई में गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद ,
मेरठ रोड़ में हुआ था। लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा 7 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों को दाखिला नही दिया गया जिस पर बाल आयोग द्वारा गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पत्र का सज्ञान लेते हुये दिनाँक 07-10-2022 को मिसिल संख्या यूपी-2380 ,10/2022-23/एनसीपीसीआर/आरटीई के माध्य्म से पत्र जारी कर जिलाअधिकारी से 7 दिन के अंदर बच्चों के हित में जांच कर जबाब मांगा था । आयोग द्वारा जिलाधिकारी को पत्र जारी किये हुये लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन ना तो अभी तक दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद ,मेरठ रोड में आरटीआई के अंतर्गत चयनित बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया गया है और ना ही गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन को जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई जाँच से अवगत कराया गया है । गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने बाल आयोग से निवेदन किया है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों का दाखिला स्कूल में तत्काल सुनिश्चित करा बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाया जाये एवम बच्चों के दाखिला प्रक्रिया में कोताही बरतने वाले शिक्षाधिकारी , स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये साथ ही जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट से जीपीए को अवगत कराया जाए एवम बाल आयोग द्वारा 7 दिन के अंदर जिलाधिकारी से मांगी गई जांच रिपोर्ट नही देने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जाए ।
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