नोएडा, गांव डेरिन इको थर्ड ग्रेटर नोएडा पर रविवार व बुधवार शाम के वक्त लगने वाले सप्ताहिक फुटपाथी बाजार को कुछ लोगों द्वारा निजी लाभ के उद्देश्य से की गई शिकायत पर प्राधिकरण के कर्मचारी बाजार को अनुचित/ गैरकानूनी तरीके से लगने से रोक रहे थे। उक्त की शिकायत वेंडर्स द्वारा पथ विक्रेता कर्मचारी यूनियन संबद्ध सी.आई.टी. यू. से की गई जिस पर पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन के महामंत्री व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, सचिव राम स्वारथ आदि टीम ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप कर बाजार को सुचारू रूप से लगवाया। उन्होंने कहा कि जब तक वेंडर को व्यवस्थित नहीं कर दिया जाए तब तक वेंडर को उनके मौजूदा स्थानों से नहीं हटाया जाना चाहिए यही प्रावधान पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के कानून में है और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं।
इस संबंध में यूनियन द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार है।
सेवा में,
श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय प्लाट नं0-1, सेक्टर नॉलेज पार्क
प्ट ग्रेटर नोएडा सिटी-201310, उ0प्र0
एवं
श्रीमान अध्यक्ष/सचिव
नगर पथ विक्रय समिति ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण
विषय: भारत सरकार के अधिनियम 2014 एवं उत्तर प्रदेश सरकार नियमावली 2017 पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण) कानून को लागू करवाते हुए आपके अधीनस्त कर्मचारियों द्वारा डेरिन गांव इको-3 ग्रेटर नौएडा, पर रविवार व बुधवार शाम के वक्त लगने वाले फुटपाथी साप्ताहिक बाजार को लगने से रोकने की कार्यवाही पर रोक लगाकर पूर्व की भांति बाजार को लगने देने हेतु प्रार्थना पत्र।
महोदय,
आपको सादर अवगत करना है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में भारत सरकार के पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अविनियम अधिनियम 2014 एवं उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और विक्रय विनियम नियमावली 2017 के अनुपालन प्रक्रिया लम्बित है।
उक्त पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की धारा 3 (3) में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पथ विक्रेता को उपधारा-1 के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने तक बेदखल नहीं किया जाये और पुनः स्थापित होने तक यथा स्थिति बनाई रखी जायें यही आदेश मानीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के भी हैं।
श्रीमान जी उक्त के बावजूद भी डेरिन गांव इकोटैक-3 ग्रेटर नौएडा पर पिछले 8-10 वर्षों से रविवार व बुधवार शाम के वक्त गांव के पास सड़क से हटकर खाली स्थान पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आपके अधीनस्थ कर्मचारी पिछले कई सप्ताह से लगने से रोक रहे हैं जिससे सैकड़ों फुटपाथी दुकानदार परेशान हैं और वे सही से अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते उनके समक्ष साथ रोजी-रोटी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि उनके परिवार के भरण-पोषण का यही एक मात्र जरिया है।
अतः श्रीमान जी आपसे प्रार्थना है कि जब तक ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा गठित नगर पथ विक्रय समिति पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने, विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन कर विक्रय बाजार बनाकर पथ विक्रेताओं को पुनः स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने इत्यादि की कार्यवाही पूरी होने तक पथ विक्रेताओं को न हटाया जाये और उन्हें पूर्व निर्धारित जगह पर रोजगार करने दिया जाये।
भवदीय
(गंगेश्वर दत्त शर्मा)
महामंत्री
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।
1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेेश सरकार लखनऊ।
2 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
3 श्रीमान अभिसूचना अधिकारी
जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
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