गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापसी को लेकर शासन , प्रशासन और शिक्षाधिकारियों के लचीला रवैया अपनाने से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यलय पर प्रदर्शन किया और 7 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देते हुये 7 दिन के अंदर कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापस कराने के लिये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा 6 जनवरी को प्रदेश के अभिभावको को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश जारी किया गया था लेकिन आदेश को आये 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया इस आदेश को निजी स्कूलों से पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक का रुख एक दम निराशाजनक है जीपीए द्वारा फीस वापसी को लेकर 6 महीने के दौरान 4 बार ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी अभिभावक खाली हाथ है ऐसा प्रतीत होता है कि जिले के शिक्षाधिकारी निजी स्कूलों के चौकीदार बन कर कार्य कर रहे जीपीए के नरेश कुमार और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस आदेश को लाने के लिए अभिभावको ने कोर्ट में 2 साल से भी ज्यादा समय तक सघर्ष किया जिसके बाद 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश अभिभावको के पक्ष में आया गाजियाबाद का जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय न्यायालय के आदेश को पालन कराने में पूरी तरीके से फेल है केवल मीटिंग के दौरान खाना पूर्ति का दौर जारी है जिसके कारण 6 महीने से भी ज्यादा का समय निकल गया अब समय आ गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन को सख्त कदम उठाना चाहिए जीपीए ने एक बार फिर 15 % फीस वापसी के आदेश को लेकर जिलाधिकारी को 7 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी है जो इस प्रकार है
1. दिनाँक 6-01-2023 को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवम जस्टिस जे. जे मुनीर की डिवीजन बेंच द्वारा प्रदेश के स्कूलो को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 % फीस वापसी का आदेश पारित किया इस आदेश में कहा गया कि जो विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2020-21 में स्कूल छोड़ चुके है उनको भी निजी स्कूलों को 15 % फीस रिफंड करनी होगी ।
2.
दिनाँक 16-02-2023 को माननीय न्यायालय के 15 प्रतिशत फीस के आदेश को लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारीऔर जिला विद्यालय निरीक्षक को अभिभावको की 15 % फीस वापस कराने के आदेश जारी किये ।
3 . दिनाँक 17-02-2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शासन के पत्र का सज्ञान लेते हुये जिले के सभी निजी स्कूलों को 15 प्रतिशत फीस वापसी का पत्र भेजा
4. दिनाँक 25-04- 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिले के लगभग 82 स्कूलो के साथ ऑन लाइन मीटिंग की गई तथा स्कूलो से 15 % फीस वापसी को लेकर 28 अप्रैल 2023 तक अपना डाटा सबमिट करने के लिये समय दिया गया हालांकि गाजियाबाद में सीबीएसई और आईसीएसई के लगभग 200 से ज्यादा निजी स्कूल है लेकिन मीटिंग में केवल 82 स्कूल ही उपस्थित हुये जबकिं गाजियाबाद में सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यताप्राप्त 200 से भी ज्यादा निजी स्कूल है
5. दिनाँक 4-05-2023 को सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 प्रतिशत फीस के आदेश को चैलेंज करने पर जो निर्णय दिया उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है
A. निजी स्कूलों को 4 वर्ष की बैलेंस शीट व प्रॉफिट एंड लॉस को दाखिल करने का आदेश दिया गया |
B. निजी स्कूलों को टीचर्स व स्टाफ सैलरी का सम्पूर्ण विवरण और कितनी सैलरी कमी की गयी है जमा करने का आदेश दिया गया ।
C. निजी स्कूलों के प्रति दिन परिचालन में हुए खर्चे में कितनी कमी आई है इसका विवरण मांगा गया ।
D.सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को स्टे केवल शिक्षा सत्र 2020-21 में विद्यालय छोड़ चुके विधार्थियों के रिफंड पर दिया गया |
E. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विधार्थी स्कूल में पढ़ रहे है उनकी शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस का समायोजन अथवा रिफंड करने पर निजी स्कूलों को कोई स्टे नहीं दिया गया ।
5. दिनाँक 25-05-2023 को मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति की बैठक ली जिसमे जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि जिले के 132 विद्यालयो ने न्यायलय के आदेश के बाद 15 प्रतिशत फीस की रियात अगले सत्र की फीस में कर दी है और 44 स्कूलो ने डीआईओएस कार्यलय को कोई सूचना नही दी है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने 44 स्कूलो को नोटिस जारी करने और आदेश की अवेहलना करने वाले स्कूलो पर दंडात्मक कार्यवाई करने के स्पस्ट आदेश दिए ।
6. गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा अभिभावको को 15 प्रतिशत फीस वापसी को लेकर आज सहित 4 ज्ञापन दिए जा चुके है जिसका विवरण इस प्रकार है
1.पत्रांक संख्या जीपीए / 1264 दिनाँक 19-01-2023
2. पत्रांक संख्या जीपीए / 1265 दिनाँक 24-01-2023
3 . पत्रांक संख्या जीपीए/ 1273 दिनाँक 05-04-2023
4. पत्रांक संख्या जीपीए /1283 दिनाँक 19-05-2023
जीपीए के नवीन राठौर और कौशल ठाकुर ने कहा कि 24-05-2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 132 स्कूलो द्वारा 15 प्रतिशत फीस समायोजित करने की बात कही गई थी और जिन 44 स्कूलो ने कोई सूचना नही दी थी उनको नोटिस भेजने को कहा गया था लेकिन धरातल पर स्थिति एक दम विपरीत है आदेश के 6 महीने बीत जाने के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावको को 15 प्रतिशत फीस वापस नही की जा रही है अधिकतर निजी स्कूलों का कहना है कि उनके द्वारा आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया है जो कि निराधार है जिले के निजी स्कूलों द्वारा माननीय न्यायालय , उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की लगातार अवेहलना की जा रहीं है जो कि न्यायोचित नही है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन एक बार पुनः जिलाधिकारी से निवेदन करती है कि जिले के समस्त निजी स्कूलों को 7 दिन के अंदर अभिभावको की 15 प्रतिशत फीस रिफंड अथवा समायोजित करने के सख्त निर्देश देते हुये आदेशो की अवेहलना करने वाले स्कूलो पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये जीपीए को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय और प्रदेश सरकार के 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश का पालन निजी स्कूलों से कराकर जिले के अभिभावको को आर्थिक राहत प्रदान करेंगे । इस मौके पर धर्मेंद्र यादव, नवीन राठौर , कौशल ठाकुर , संजय मिश्रा , अनिल सिंह , कौशलेंद्र सिंह , राजू सैफी , जसवीर रावत , यशपाल भाटी , नरेश कुमार विवेक त्यागी , पारस चौधरी , सतीश कुमार , विनय कक्कड़ , पवन शर्मा, हरिओम गौतम , घनश्यान आदि शामिल रहे।
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