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लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान सम्भावित भीषण गर्मी, लू के दृष्टिगत "क्या करें", 'क्या न करें

गाजियाबाद।ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी/लू/हीट वेव के कारण मतदाताओं को स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक है कि इनसे बचते हुए अधिकाधिक संख्या में मतदेय स्थलों पर पहुँचकर मतदान करने के लिए मतदान दलों एवं मतदात्ताओं के मध्य निम्नलिखित सावधानियों के बारे में जागरुकता सुनिश्चित् किया जाए।
*"क्या करें" / "क्या न करें"
मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 से प्रारम्भ होकर 1 जून, 2024 तक तय किए गए हैं। इन दिवसों पर भीषण गर्मी की सम्भावना है। पोलिंग पार्टी प्रस्थान एवं मतदान दिवसों पर सभी मतदान कार्मिक हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें एव अपने साथ तेज धूप से बचाव हेतु छाता एवं सर को ढकने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपड़ा रखें। पैरों में आरामदायक जूते या चप्पल पहनें। अपने साथ पीने योग्य शीतल जल का बोतल रखें, समय-समय पर आवश्यकतानुसार सादा जल, नींबू पानी या ओआरएस का प्रयोग कर अपने आपको तरोताजा रखें। तेज धूप से बचने हेतु अन्य सुरक्षात्मक गियर जैसे टोपी, हैट, काला चश्मा, छाता आदि का प्रयोग करें। अत्याधिक चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन न करें, इनसे शरीर में पानी की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। बासी भोजन से बचें, हल्के एवं ताजे बने भोजन लें। प्रत्येक मतदान दल को प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान की जाएगी, आवश्यकतानुसार उसमें उपलब्ध ओआरएस मतदान दल के कर्मियों अथवा जरूरतमंद मतदाताओं को मानक के अनुसार जल में घोलकर पिला दें। प्रत्येक मतदेय स्थल पर न्यूनतम 5मीटर गुणा 5मीटर क्षेत्रफल के छाया की व्यवस्था करा दें तथा वहां पर्याप्त सं० में कुर्सी, दरी आदि रखवा दें ताकि तेज धूप से बचने के लिए मतदाता अपनी बारी आने तक छाया में इंतजार कर सकें। छाया की व्यवस्था इस प्रकार करें कि मतदेय स्थलों के ठीक सामने लगने वाली कतार छाया में ही स्थित हो। बुजुर्गों, महिलाओं जिनके साथ छोटे बच्चे हों तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए मतदान में प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें भीषण गर्मी में अधिक देर तक अपने घर के बाहर न रहना पड़े। ऐसे मतदाताओं के लिए प्रत्येक 4-5 मतदाताओं के उपरान्त कुर्सी की व्यवस्था भी कतार के बगल में रखी जाए ताकि उन्हें अधिक असुविधा का सामना न करना पड़े। मतदान केन्द्र पर हर हाल में पेयजल की उपलब्धता रहे, यथासंभव कतारबद्ध वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्तजनों आदि के लिए स्वयंसेवियों के माध्यम से लगातार पानी पिलाने की व्यवस्था भी की जाए। स्वयंसेवी के रूप में किसी राजनैतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता/उम्मीदवार से संबद्ध व्यक्ति को कदापि अनुमन्य न किया जाए। मतदाताओं से अपेक्षा है कि मतदान दिवस को सुबह तेज धूप निकलने से पहले अधिक संख्या में मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध होकर मतदान करें। यदि किसी कारण से धूप के समय मतदान करना पड़ता है तो अपनी सुरक्षा के लिए सर को ढकने हेतु सूती गमछा /वस्त्र तथा छाते का प्रयोग करें। पीने का पानी आवश्यकतानुसार साथ रख सकते हैं। जरूरत होने पर मतदान दल के पास उपलब्ध ओआरएस का घोल बनाकर पीने से तुरन्त राहत प्राप्त कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक के सम्बन्ध में डूज एण्ड डोन्ट का हैण्ड बिल तैयार कराकर सभी मतदान कार्मिकों को उपलब्ध करा दिया जाए। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक पैरा मेडिकल स्टाफ भी रखने का प्रयास किया जाए जो आवश्यक दवायें साथ रखे। मतदान के लिए मतदेय स्थल पर आते समय अपनी मतदाता पर्ची, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य साथ में लाएं। इससे मतदान की प्रकिया शीघ्रता से सम्पन्न हो जाएगी।

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