Ghaziabad : सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु , जनपद में राजकीय वाहनों की संख्या अपर्याप्त होने के दृष्टिगत, निर्वाचन कार्य हेतु निजी हल्के वाहनों के अधिग्रहण आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आम जन में एक विभ्रम की स्थिति बन रही है कि उन्हे अपने निजी वाहनों/व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जा रहे वाहनों को भी निर्वाचन हेतु उपलब्ध कराना है।
अतः मैं गाजियाबाद, स्पष्ट करता हूं कि निर्वाचन कार्य में केवल ऐसे वाहनों को ही प्रयुक्त किया जायेगा जो या तो व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत और टैक्सी परमिट से आच्छादित हैं, अथवा उनका प्रयोग किसी भी रूप में व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा हो। इस प्रकार निर्वाचन हेतु आवश्यक हलके वाहनों की आपूर्ति व्यावसायिक वाहनों से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
अतः ऐसे वाहन स्वामी, जिनकी निजी वाहन उनके व्यक्तिगत, घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होती है, ऐसे निजी हल्के वाहनों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रयोग निर्वाचन कार्य में नहीं किया जाना है।
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