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​निर्वाचन के दौरान किसी भी रूप में आदर्श आचार संहिता का ना होने पाए उल्लंघन: माननीय प्रेक्षक

प्रसार—प्रसार हेतु आरओ या सम्बंधित नो​डल अधिकारी से लें अनुमति:श्री सुरेश कटारिया

*गाजियाबाद।* महात्मा गांधी सभागार, कलैक्ट्रेट में श्री अज़िमुल हक़ (आईएएस—2007) माननीय प्रेक्षक सामान्य मोब. 8920729796 एवं श्री सुरेश कटारिया (आईआरएस—2013) माननीय प्रेक्षक व्यय मोब. 9266887413 द्वारा 56—गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन—2024 हेतु ​विधिमान्य अभ्य​र्थियों के साथ बैठक आहुत हुई।
बैठक के दौरान माननीय प्रेक्षकों एवं निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता सहित अन्य प्रचार—प्रचार हेतु सभी जानकारियों की सूची उपलब्ध कराई गयी। साथ ही मौखिक अ​वगत कराया गया कि राजनैतिक दलों द्वारा चुने जाने वाले अभ्यर्थियों के आपराधिक विवरण का दिये गये समय पर बताये गये निर्देशों के क्रम में प्रचार प्रसार किया जाना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थी अपना नया बैंक अकाउंट खुलवायेंगे और उसे चुनाव से सम्बंधित सभी व्यय उसी खाते से करेंगें। चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यय लेखों का रख—रखाव पूर्ण जिम्मेदारी से रखेंगे, साथ ही व्यय से सम्बंधित सभी बिल अपने साथ व्यय निरीक्षण के दिवसों में प्रस्तुत करेंगे। आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। प्रचार—प्रसार हेतु सम्बंधित अधिकारी या आरओ से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है। दिनांक 02, 06, 10 नवम्बर 2024 को होने वाली व्यय निरीक्षण बैठक में स्वयं या उनका प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने व्यय का विवरण देना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री रणविजय सिंह, एडीएम एफ/आर श्री सौरभ भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट/आरओ डॉ.सन्तोष कुमार उपाध्याय, व्यय निरीक्षक टीम सहित सभी प्रत्याशी/प्रति​निधि उपस्थित रहें।

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