नियम 110 के अंतर्गत:-
1)जनपद लखनऊ व अन्य शहरों में माफियाओं के द्वारा हो रहे अवैध खनन के संबंध में।
2)प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये गायब रहने के संबंध में।
3)प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के सालों से अटकी प्रमोशन प्रकिया के संबंध में
4)हापुड़ में पिलखुवां-धौलाना सड़क मार्ग के निर्माण के संबंध मे।
5)प्रदेश के थानों व महिला पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के शौचालयों की व्यवस्था के संबंध में।
6)प्रदेश के विद्यालय परिसर के आस-पास पान-मसाले व गुटखें के बिक्री को रोकने के संबंध में।
7)प्रदेश के महानगरो में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाए जाने के संबंध में।
नियम 115 के अंतर्गत:-
1) जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा स्वर्ण जयंतीपुरम, तुलसी निकेतन, करपुरीपुरम,इंद्रप्रस्थ, मधुबन, बापूधाम, इंद्र कुंज, कोयल एनक्लेव आदि क्षेत्र के निवासियों को सड़क व नाली, लाइट में पानी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
2) गाजियाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर में बेहतरीन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
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